FCI Recruitment 2023 | भारतीय खाद्य निगम में सहायक महाप्रबंधक भर्ती।
विषय: भारतीय खाद्य निगम में महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) के 02 पदों को पुनः नियोजन के आधार पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त हुए और निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले सिविल इंजीनियरों से अनुलग्नक-1 में दिए गए निबंध एवं शर्तों के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
- भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय 16-20, बाराखंबा नई दिल्ली 110001
रिक्त पदों के नाम
- सहायक महाप्रबंधक
रिक्त पदों की संख्या
- सहायक महाप्रबंधक(46)
अनिवार्यता/योग्यता
आपेक्षिक न्यूनतम योग्यता -
महाप्रबंधक (इंजीनियररंग)
शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव: अनिवार्य:
- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष।
- (2) वे अधिकारी जो वेतन स्टार 13 (सीडीए)/ई-7 पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त हुए हैं और जो संबंधित संगठन में सिविल इंजीनियर के रूप में कार्य कर चुके हैं उन्हें एमएसपी के कारण दिए गए वेतनमान पर पुनः नियोजन की पात्रता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
वांछनीय:-
- (1) केंद्र/राज्य सरकार/औद्योगिक प्रतिष्ठान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाव का प्रभाव देखने वाले और परिजनों की योजना और निष्पादन का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अंतिम तिथि
- विज्ञान प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर।
आवेदन कैसे करें
- इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र सेवानिवृत्ति आदेश और अन्य संबंधित दस्तावेजों आदि की सत्यापित प्रतियों के साथ-साथ निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक दूसरा) (केवल टंकीत लिखित प्रारूप में) में आवेदन जमा कर सकते हैं आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भारतीय खाद्य निगम 16-20 बाराखंभा लेन, नई दिल्ली 110001 पहुंच जाएं।
FCI Recruitment 2023 | भारतीय खाद्य निगम में सहायक महाप्रबंधक भर्ती।
भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण शर्तें एवं दिशा-निर्देश :-
1. केंद्र सरकार/राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त होने वालों को पहले एक साल के लिए पुनर्नियुक्ति दी जाएगी ।
2. सेवानिवृत अधिकारी के पुनर्नियुक्ति को संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तैनाती का स्थान दिल्ली/एनसीआर/चेन्नई/मुंबई/ कोलकाता / गुवाहाटी होगा । छुट्टियों को छोड़कर सभी सप्ताह के दिनों (सोमवार से शुक्रवार) में कार्य करने का समय 0930 बजे से 1800 बजे तक रहेगा ।
3. नियुक्त व्यक्ति को सतर्कता के दृष्टिकोण से मुक्त होना चाहिए और संबन्धित कार्यालय/ कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. नियुक्त व्यक्ति भा. खा. नि के साथ गोपनीयता का करार करेगा जिसमें नैतिकता और सत्यनिष्ठा का खंड होगा । (अनुलग्नक .III)
5. नियुक्त व्यक्ति सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा। सक्षम प्राधिकारी के पास आवश्यकता पड़ने पर कोई भी कार्य सौंपने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ऐसे कार्यों के मामले में कोई अतिरिक्त/अतिरिक्त भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ।
6. नियुक्त व्यक्ति भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सा उपचार, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि जैसे किसी भी लाभ या नियमित आधार पर नियुक्त सरकार / भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ का पात्र नहीं होगा ।
7. नियुक्त व्यक्ति का किसी पद पर नियमित नियुक्ति का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा ।
8. सरकारी क्षेत्र के सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में यदि नियुक्त व्यक्ति सीडीए पैटर्न से सेवानिवृत्त हुआ है तो वह मूल वेतन के बराबर एकमुश्त राशि आहरित करेगा, जो कि वह अधिवर्षिता के समय आहरित कर रहा था, जिसे उसके द्वारा आहरित मूल पेंशन से घटा दिया जाएगा अथवा यदि अधिकारी सीपीएसई के आईडीए वेतनमान के साथ सेवानिवृत्त हुआ है तो वह रु.80,000 /- प्रति माह निश्चित पारिश्रमिक के तौर पर आहारित करेगा ।
9. केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य कोई महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, एचआरए और अन्य कोई भत्ते स्वीकार्य नहीं होंगे ।
10. परिवहन भत्ता: नियुक्त व्यक्ति को निवास और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि सेवानिवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार नियत की गई राशि नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, नियुक्त व्यक्ति को आधिकारिक दौरे पर, यदि कोई है तो, भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक के पद की सेवानिवृत्ति के समय टीए / डीए की पात्रता के अनुसार अनुमय होगा ।
11. सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिनों की दर से अनुपस्थिति की सवैतनिक छुट्टी की अनुमति दी जाएगी। एक कलैण्डर वर्ष से आगे छुट्टी के संचय की अनुमति दी जा सकती है। छुट्टियों के नकदीकरण की अनुमति नहीं है ।
12. नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण के लिए किसी भी टीए का पात्र नहीं होगा ।
13. नियुक्त व्यक्ति महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) के वित्तीय डीओपी का प्रयोग करेगा और वह अपने द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के लिए उत्तरदायी होगा ।
14. यदि उसके द्वारा दी गई कोई घोषणा या दी गई जानकारी गलत सिद्ध होती है या पायी जाती है उसने जानबूझ कर किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया है, तो उसकी नियुक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के समाप्त की जा सकती है। नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध निगम द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है ।
15. बिना कोई कारण बताए निगम या नियुक्त व्यक्ति एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का एकमुश्त पारिश्रमिक देकर किसी भी समय नियुक्ति को समाप्त कर सकता है ।
16. पुनर्नियोजन आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति की अन्य शर्तें भारत सरकार/एफसीआई द्वारा समय- समय पर जारी प्रासंगिक नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी ।
17. चिकित्सा जांच : नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने के बाद, उम्मीदवार को सरकारी अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
18. चयन प्रक्रिया: शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को अग्रिम रूप से सूचित तिथि और समय पर भाखानि द्वारा गठित साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा।
19. इस विज्ञापन के खिलाफ पुनर्नियोजन के संबंध में कोई भी विवाद दिल्ली में न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
महत्वपूर्ण लिंक्स
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